Chief Election Commissioner का काम क्या होता है?
भारत का Election Commission एक constitutional body है, जो Article 324 के तहत चुनावों के संचालन और electoral rolls से संबंधित संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाता है। Election Commission में Chief Election Commissioner और Election Commissioners शामिल होते हैं।
क्या CEC अकेले चुनाव आयोग का फैसला करता है?
नहीं। The Indian Express की रिपोर्ट में 2023 के कानून के Section 18 का उल्लेख है, जिसके अनुसार Commission का काम यथासंभव unanimous तरीके से किया जाना है और मतभेद होने पर majority opinion के अनुसार निर्णय लिया जाता है।
इसलिए CEC को अकेले Election Commission के सभी फैसले करने वाला अधिकारी समझना सही नहीं है।
Gyanesh Kumar का वर्तमान पद
पद: Chief Election Commissioner of India
क्रम: 26वें CEC
कार्यभार: 19 फरवरी 2025
IAS Batch: 1988
Cadre: Kerala
कार्यकाल: 26 जनवरी 2029 तक निर्धारित
Education: B.Tech Civil Engineering, IIT Kanpur सहित अन्य अध्ययन
अभी की सबसे बड़ी खबर क्या है?
सितंबर 2026 में Gyanesh Kumar से जुड़ी मुख्य खबर SIR और electoral-roll revision को लेकर Election Commission के भीतर सामने आए objections हैं। साथ ही CJP ने उनके इस्तीफे और SIR से संबंधित स्वतंत्र जांच की मांग की है। CJP की मांग को तथ्य या सिद्ध आरोप के रूप में नहीं लिखना चाहिए।
Note: इन 5 posts में मैंने जानबूझकर अपुष्ट बातें, अफवाहें और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने वाले statements नहीं जोड़े हैं। जहां कोई बात किसी पक्ष का दावा या आरोप है, उसे उसी रूप में बताया गया है।